मुबई: सुसाइड केस में जेल में बंद रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर एवं वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने अपना फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें जमानत लेने के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया है। सुसाइड के लिए उकसाने के एक मामले में रायगढ़ पुलिस ने गत बुधवार गोस्वामी को मुंबई में स्थिति उनके घर से गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें अलीबाग कोर्ट के समक्ष पेश किया जहां से उन्हें 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गत शनिवार को जमानत पर अर्जी पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्णिक ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने कहा कि वह अपना निर्णय जल्द सुनाएगी। हालांकि, कोर्ट की वेबसाइट पर बताया गया था कि पीठ नौ नवंबर को तीन बजे अपने फैसला सुनाएगी। अब उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।