लखनऊ: पिछले लगभग 8 महीने से जेल में बंद BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है और NSA के तहत यूपी सरकार की ओर से उनपर की जा रही कार्रवाई को गैरक़ानूनी क़रार देते हुए तुरन्त रिहाई के आदेश दिए हैं।
Allahabad High Court grants conditional bail to Dr Kafeel Khan (in file pic).
He was booked under National Security Act (NSA) & arrested from Mumbai in January this year, for his alleged provocative speech at Aligarh Muslim University in December 2019, amid anti-CAA protests. pic.twitter.com/udv7ni1u0g
— ANI UP (@ANINewsUP) September 1, 2020
मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं. गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने उसे बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया डॉ कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश देते हुए NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने उसे बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया।