धनबाद-कतरासगढ़-चंद्रपुरा रेल लाइन पर फिर से ट्रेनें नहीं चलेंगी. झारखंड हाइकोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया. हाइकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रेलवे के जवाब को सही माना और याचिका खारिज कर दी.

रेलवे ने हाइकोर्ट को बताया है कि रेलवे ट्रैक के नीचे भूमिगत खदानों में आग लगी है. इसलिए धनबाद-कतरास-चंद्रपुरा रेल लाइन को खतरा है. ट्रेनें चलाने से कभी भी दुर्घटना हो सकती है. महानिदेशक (खान व सुरक्षा) ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दे दी है. ऐसी स्थिति में रेलवे परिचालन जारी नहीं रखा जा सकता है. इसी को आधार मानकर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

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