नई दिल्ली (IP News). कैप्टिव कोल एवं लिग्नाइट माइंस हासिल करने वाली कंपनियां अब खुले बाजार में 50 फीसदी कोयले की बिक्री कर सकेंगी। कोयला मंत्रालय ने इसके लिए कानून में संशोधन करने मैसादा तैयार किया है। इस मसौदे के तहत कोयला खदानों वाले राज्य सरकारों, स्टेक होल्डर्स और आम पब्लिक से सुझाव व आपत्तियां मंगाी गई है। 25 फरवरी शाम 5 बजे तक सुझाव, आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। देखें मसौदा पत्र:

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