कोरबा (IP News.). कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरबा जिले के नगरीय क्षेत्रों में 22-28 जुलाई तक पूर्ण लाक़ डाउन रहेगा । कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज सुबह इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिया है । कलेक्टर श्रीमती कौशल ने लाक़ डाउन को सफल बनाने के लिए जिले के पांचों नगरीय क्षेत्रों में जरूरी इंतजाम करने अधिकारियों को निर्देशित किया। नगर निगम क्षेत्र कोरबा सहित दोनों नगर पालिका परिषदों कटघोरा एवं दीपका तथा दोनों नगर पंचायतों पाली एवं छुरीकला में 22 जुलाई से 28 जुलाई रात्रि १२ बजे तक एक हफ्ते का पूर्ण लाॅक डाउन लागू किया जायेगा।
लॅाक डाउन के दौरान जिले के नगरीय निकायो के सभी शासकीय, अर्धशासकीय और निजी कार्यालय आम ज़नो के लिए बंद रहेंगे। लाॅक डाउन अवधि में केवल अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित जल प्रदाय कार्यालय, सफाई व्यवस्था, अस्पतालें, बिजली और अग्निशमन सेवाओं के कार्यालय खुले रहेंगे। परंतु इनमे आम जनो का प्रवेश वर्जित रहेगा।अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगी। अनाज और राशन की दुकानें ,दूध, सब्जी, फल की दुकानें लाॅक डाउन अवधि में सुबह छह बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। दवाई दुकानें, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां पूर्व निर्धारित समय अनुसार ही खुलेंगी। अस्पताल तथा पशु चिकित्सालय भी निर्धारित समय अनुसार ही खुलेंगे। ढाबों तथा होटलों पूरी बंद रहेंगे। इस दौरान आटोरिक्शा और सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। केवल अति आवश्यक होने पर या मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ही इन सेवाओं का उपयोग किया जा सकेगा। मालवाहक गाड़ियों का आवागमन यथासंभव रात में होगा।

बिना मास्क के नहीं मिलेगा सामान, दुकानदारों पर भी होगी कार्यवाही

प्रशासन द्वारा बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी और मास्क नही लगाने पर जुर्माना अनिवार्यतः वसुला जाएगा। कोविड वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जिले में बिना मास्क के घरों से निकलना प्रतिबंधित किया गया है। बिना मास्क के पाये जाने पर प्रति व्यक्ति एक सौ रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। दुकानों पर खरीददारी करने आने वाले लोगों को मास्क लगाये रहने पर ही सामान मिलेगा। इसके साथ ही दुकानदार को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के सामान की खरीदी-बिक्री पर दुकानदार तथा ग्राहक दोनों पर कार्यवाही की जायेगी।

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