कोरबा ( IP News). केन्द्र सरकार निजी कंपनियों को कोयला खदान देने में आ रही हर अड़चन को दूर करने में जुटी हुई है। Financial Express के अनुसार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (Coal Bearing Act) में बदलाव की तैयारी की जा रही है।
कोयला मंत्रालय के सयुंक्त सचिव एम नागराजू ने बताया है कि CBA में संशोधन को लेकर मंत्रालय में परामर्श चल रहा है। यह संशोधन हो गया तो CBA के तहत कोयला खदान के लिए जमीन अधिग्रहित कर इसे निजी क्षेत्र को पट्टे पर दिया जा सकता है। वर्तमान में कोल बेयरिंग एक्ट 1957 के तहत केवल कोल इंडिया तथा सहायक कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाता है।
यहां बताना सरकार द्वारा निजी कंपनियों के लिए पर्यावरण व वन संबंधी मंजूरियों को भी सरल किए जाने का काम किया जा रहा है। नियम कायदों को लचीला करने की पूरी कवायद कमर्शियल माइनिंग के तहत कोल ब्लॉक हासिल करने वाली निजी कंपनियों के लिए की जा रही है।