बिलासपुर (IP News). छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए लाॅकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा धारा 188 के अंतर्गत दर्ज की गई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस आईपीसी की धारा 188 के तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकी। जानकारी के अनुसार जस्टिस संजय के अग्रवाल ने राजनांदगांव के डाँ.अपूर्व धिया की रीट स्वीकार करते हुए, पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध लाकडाउन के दौरान धारा 188 के अंतर्गत कायम की गई एफआईआर को निरस्त कर दिया। यहां बताना होगा लाॅकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश में इसके उल्लंखन के आरोप में धारा 188 के अंतर्गत कई मामले दर्ज किए गए थे।
#छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल ने #राजनांदगांव के डाँ.अपूर्व धिया की रीट स्वीकार करते हुए, पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध #लाकडाउन में 188 की दर्ज #FIR को निरस्त कर दिया।#हाईकोर्ट ने अपने आदेश मे कहा है कि-
पुलिस IPC की धारा 188 के अंतर्गत कोई FIR दर्ज नहीं कर सकती। pic.twitter.com/Ik9E2XM1fK— Vijay Kedia (@TheVijayKedia) October 13, 2020