नई दिल्ली। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान के लिए निम्नतम पात्रता शर्तों में ढील देने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान की समय सीमा को 5 साल से घटा कर 1 से 3 साल के बीच करने पर विचार कर रही है। बता दें कि ग्रेच्युटी भुगतान के पात्रता की समय-सीमा को घटाने की मांग होती रही है।
श्रम पर बनी पार्लियामेंटरी कमेटी ने हाल ही में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ग्रेच्युटी भुगतान के पात्रता की वर्तमान 5 साल की समय-सीमा को घटा कर 1 साल किया जाना चाहिए। बता दें कि किसी कर्मचारी को किया जाने वाला ग्रेच्युटी भुगतान कंपनी में कर्मचारी के काम करने के साल के आधार पर प्रति साल 15 दिन की सैलरी के आधार पर किया जाता है। ये भुगतान कर्मचारी के किसी कंपनी में लगातार 5 साल पूरे होने पर ही मिलता है।
ग्रेच्युटी भुगतान के पात्रता की समय-सीमा को घटाने की लगतार मांग को देखते हुए इस बात पर विचार किया जा रहा है कि वर्तमान 5 साल की समय-सीमा को किस तरह से घटाया जा सकता है। ट्रे़ड यूनियनों का दावा है कि कुछ कंपनियां लागात घटाने के लिए अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान की पात्रता प्राप्त करने के पहले काम से निकाल रही हैं।