नई दिल्ली। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई उद्योग संबंधी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मोदी कैबिनेट ने कोयला खदानों की नीलामी के नियमों को आसान बनाने के लिए खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश-2020 को मंजूरी दी। इस अध्यादेश के जरिए माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्युलेशन) एक्ट 1957 और कोल माइन्स (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट 2015 में बदलाव होगा। 46 माइन्स की लीज 31 मार्च को खत्म हो रही है। इनकी 31 मार्च से पहले नीलामी अध्यादेश के जरिए संभव हो पाएगी। नीलामी में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि दूसरी कंपनी को आसानी से लीज ट्रांसफर हो जाए और प्रोडक्शन जारी रहे। खनिज एवं कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, पेट्रोलियम-नेचुरल गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते बताया कि कोल माइनिंग के नियम आसान करने से प्रोजेक्ट लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। खनिज क्षेत्रों वाले सभी पक्षों को इससे फायदा होगा।