कोरबा (IP News). नौकरी से वंचित भूविस्थापितों को कोल ट्रांसपोर्टेशन सहित अन्य कार्यों के ठेके में 20 प्रतिशत काम आबंटित किए जाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट, बिलासपुर ने एसईसीएल को नोटिस जारी किया है। दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। मामला एसईसीएल की सराईपाली खदान से जुड़ा है।
कोर्ट ने कहा है कि फंक्शनल डायरेक्टर्स के निर्णय को लागू करने में आनाकानी क्यों की जा रही है। एसईसीएल कोरबा क्षेत्र अंतर्गत सराईपाली बूड़बुड खुली खदान को शुरू करने के लिए प्रबंधन लगातार प्रयास कर रहा है। 26 मई को ई टेंडर जारी किया गया था। इसको लेकर भूविस्थापितों ने मोर्चा खोल रखा है।
दरअसल पूर्व में इस पर सहमति बनी थी कि कोयला परिवहन इत्यादि संबंधी जो भी ठेका कार्य होगा उसका 20 प्रतिशत काम भूविस्थापितों की सहकारी समिति को देना होगा। समिति से वे भूविस्थापित जुड़े हैं, जिन्हें जमीन के बदले नौकरी नहीं मिल सकी है। इस बिंदु को दरकिनार कर एसईसीएल ने टेंडर जारी किया। इधर, भूविस्थापित 14 जून से खदान के मुख्यद्वार पर ताला जड़कर और झोंपड़ी बनाकर आंदोलन पर बैठे हुए हैं । उनकी मांग है कि फंक्शनल डायरेक्टर्स के निर्णय को लागू करते हुए 20 प्रतिशत कार्य भूविस्थापितों की सहकारी समिति को देने की है।