आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र ने धर्म, भाषा या जातीय आधार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर वक्तव्य प्रसारित किया था । यह दिन भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मनाया जाता है।
भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार प्रदान करता है और अल्पसंख्यकों के भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों सहित आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए भी प्रावधान हैं।