कोरबा (आईपी न्यूज़)। आयुक्त राहुल देव ने आज अपर आयुक्त अशोक शर्मा के साथ कोरबा शहर का दौरा कर नियम के विरूद्ध खुली दुकानों को बंद कराया। दुकानदारों को कड़ी समझाइश दी कि अतिआवश्यक एवं चिन्हाकित सेवाओं, सामग्रियों के विक्रय की दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें बंद रखें। यदि नियम के विरूद्ध दुकानों को खोला जाता है तो दुकानों को सील किया जाएगा तथा संबंधित पर कड़ी कार्यवाही होगी और भारीभरकम जुर्माना लगाया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार मेडिकल स्टोर, दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बेचने संबंधी किराना दुकान, प्रोविजन स्टोर, सब्जी एवं फल से संबंधित स्थाई दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियां, गुड्स कैरियर से संबंधित सेवाएं एवं उनको संचालित करने वाले संस्थान, मीडिया संस्थान, मोबाईल रिचार्ज दुकान, अनाज एवं सब्जी मण्डी तथा रैनबसेरा आदि खुले रहेंगे। इसी प्रकार इमरजेन्सी सुविधा प्रदान करने वाले सभी कार्यालय, जल प्रदाय सेवाएं, बैंक, ए.टी.एम., टेलीफोन एक्सचेंज एवं दूरसंचार से संबंधित कार्यालय व समस्त मेडिकल स्थापनाएं आदि भी खुली रहेंगी।
केवल सुबह 10 से 05 बजे तक खुली रहेंगी अत्यावश्यक सामग्रियों की दुकानें : अतिआवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी। शाम 05 बजे के बाद इन दुकानों को भी बंद करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार होल सेल, अनाज आदि की होल सेल की दुकानें दोपहर 12 बजे से अपरांह 03 बजे तक ही खुल सकेंगी।

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