लखनऊ: पिछले लगभग 8 महीने से जेल में बंद BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है और NSA के तहत यूपी सरकार की ओर से उनपर की जा रही कार्रवाई को गैरक़ानूनी क़रार देते हुए तुरन्त रिहाई के आदेश दिए हैं।

मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं. गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने उसे बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया डॉ कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश देते हुए NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने उसे बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया।

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