कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लाभार्थियों अब आपात स्थिति में नजदीक के किसी भी निजी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं ले सकेंगे। बोर्ड ने इसकी अनुमति दे दी है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ईएसआईसी की योजना के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों (पारिवार के सदस्य) को पैनल में शामिल या उससे बाहर के अस्पतालों में इलाज के लिये पहले ईएसआईसी चिकित्सालय या अस्पताल में जाना होता है। वहां से फिर से उन्हें ‘रेफर’ किया जाता है। ईएसआईसी चिकित्सालय या अस्पतालों से ‘रेफर’ किये जाने की पूर्व शर्त को समाप्त कर दिया गया है।
दिल का दौरा पड़ने पर तत्काल इलाज की जरूरत पड़ती है। ईएसआईसी अंशधारक आपात स्थिति में इलाज के लिये पैनल में शामिल या अन्य निजी अस्पतालों में जा सकते हैं। जहां पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज ‘कैशलेस’ होगा, वहीं अन्य निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च का भुगतान कर उसे बाद में प्राप्त किया जा सकता है। इसकी इलाज की दरें केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) दरों के अनुरूप होंगी।