कोरबा (आईपी न्यूज़)। कटघोरा के कोरोना हॉटस्पॉट बनने के लिए जिम्मेदार लोगों पर प्रशासन सख्त हो गया है। इसी कड़ी में कटघोरा के कांग्रेसी नेता व तबलीग जमात से जुड़े डॉ शेख इश्तियाक समेत 1 दर्जन से अधिक लोगों पर धारा 188, 269, 270, 34 भादवि, सन् 1897 महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना वायरस संक्रमण मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान पाया कि कामठी, महाराष्ट्र के 16 तबलीग जमात के लोग कटघोरा की पुरानी बस्ती स्थित जामा मस्जिद में ठहरे थे। इनमें से एक नाबालिग जमाती कोरोना संक्रमित था। इन जमातियों के साथ सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी गयी और कई लोगों ने कई माध्यम से इनसे मुलाकात की।द्वारा मस्जिद में मुस्लिम समाज को भीड़ में नमाज अदा की और दावत में शामिल हुए थे। जबकि इस दौरान लॅकडाउन के साथ धारा 144 लागू थी। पुलिस के अनुसार जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद आमीर तथा अजान देने वाले मोबिन खान एवं उसके भाई अब्दुल रहमान के साथ ही मस्जिद के इंतजामकर्ता मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शाहिद, साजिद मेमन तथा आदिल मोहम्मद एवं महमूद अली तथा कटघोरा के मुस्लिम समाज के प्रमुख व्यक्ति शेख इस्तियाक एवं उनका पुत्र, पूर्व पार्षद सैय्यद अश्फाक अली एवं ग्राम जुराली के इलियास तथा रोशन वगैरह द्वारा जान बूझकर सामाजिक लोगों के जीवन को संकट्टापन्न उत्पन्न किया गया। नियमों का पालन नहीं किया गया। इस तरह मुस्लिम समाज के आरोपियों द्वारा एक राय होकर जनबूझकर धारा 144 की अवहेलना एवं उलंघन करने पर उनपर कार्यवाई की गई।