कोरबा (आईपी न्यूज)। देश के विभिन्न राज्यों के उपभोक्ता फोरम ने कैरी बैग की कीमत वसूलने को लेकर जुर्माने की कार्रवाई की है। इसको लेकर चेतावनी तक दी गई है। बताया गया है कि कोई भी दुकानदार ग्राहकों से कैरी बैग की कीमत नहीं ले सकता है। खासकर बड़े माॅल में संचालित बिग बाजार, विशाल मार्ट जैसे बड़े शाॅप कैरी बैग की 15 से 20 रुपए तक कीमत वसूलते हैं। हाल ही में बिग बाजार से जुड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कंज्यूमर फोरम ने बिग बाजार पर ग्राहक से कैरी बैग के लिए अलग से पैसे वसूलने पर जुर्माना लगाया है। फोरम ने बिग बाजार को 10,000 रुपए कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने के साथ शिकायतकर्ता को 500 रुपए केस खर्च देने का आदेश दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए एक हजार रुपए और कैरी बैग के लिए वसूले गए 18 रुपए भी वापस करने का आदेश दिया गया है।
पंचकूला का है मामला
पंचकूला निवासी बलदेव ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी कि वे 20 मार्च, 2019 को बिग बाजार में शॉपिंग करने गए थे। बिलिंग काउंटर कर्मचारी ने उनसे कैरी बैग के लिए 18 रुपये अलग से वसूल किए। इसके लिए बलदेव ने मना भी किया और कहा कि यह गैर कानूनी है, लेकिन कर्मचारी नहीं माना. परेशान होकर बलदेव ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। इधर, बिग बाजार ने अपने पक्ष में दलील रखते हुए कहा कि कैरी बैग के चार्जेस के बारे में उन्होंने स्टोर पर डिस्प्ले किया हुआ है और इस बारे में ग्राहक को भी बताया गया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने ग्राहक के पक्ष यह फैसला सुनाया।

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