रायपुर। पिछले 24 घंटे में 5 नये मरीज मिलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य स्थित सभी प्राइवेट हास्पीटल व नर्सिंग होम का अधिग्रहण किए जाने का आदेश जारी किया गया है। आपात सेवाओं में राज्य सरकार को ये अधिकार होता है कि वो नर्सिंग होम्स व प्राइवेट हास्पीटल को अधिग्रहित कर ले। राज्य सरकार ने ये कदम प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर संभावित संक्रमण के बढ़ने की स्थिति को देखते हुए लिया है।
इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 और 51 के तहत छत्तीसगढ़ में कोरोना को प्रदेश सरकार ने संक्रामक रोग घोषित किया है। राज्य सरकार अब अधिग्रहित किये गये अस्पतालों में हालात के मद्देनजर बेड के विस्तार, उपचार की व्यवस्था, आइसोलेशन सहित अन्य व्यवस्थाएं करा सकती है।
दरअसल राज्य में पिछले 24 घंटे में जिस तरह मरीज की संख्या बढ़कर 1 से 6 हुई है, उसने स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े कर दिये हैं। राज्य सरकार को आशंका है कि राज्य में आने वाले दिनों कोरोना पाजेटिव मरीज और भी मिल सकते हैं, लिहाजा सरकार अपने स्तर से तैयारियों में जुटी है ताकि अस्पताल में बिस्तर, उनके लिए वेंटिलेटर, डाक्टर व नर्सों की कमी ना हो। अस्पताल के अधिग्रहण का मतलब ये है कि हास्पीटल के सभी डाक्टर, नर्स और उस अस्पताल में मौजूद संसाधनों का सरकार कभी भी और किसी भी तरह से उपयोग कर सकेगी।

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