रायपुर। राजधानी के दलदल सिवनी इलाके में पकड़ी गई डुप्लीकेट सेनेटाइजर बनाने वाली कंपनी के खिलाफ जीएसटी विभाग ने भी आज कार्रवाई कर दी है। आरोपी कंपनी के जीएसटी पंजीयन को निरस्त कर दिया गया है, वहीं आईटीसी भी ब्लॉक किया गया है। इस संबंध में विभाग की ओर से भी विज्ञप्ति जारी की गई है। गौरतलब है कि कल इस इसका भांडाफोड़ हुआ था। खाद्य, आबकारी और पुलिस विभाग के अफसर और कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे। इन विभागों ने कल ही कार्रवाई की थी। आज जीएसटी विभाग ने भी इस आरोप को टैक्स चोरी की मंशा मानते हुए एक्शन लिया है। विभाग के अनुसार, संयुक्त आयुक्त राज्य कर संभाग क्रमांक एक रायपुर ने इस कार्यालय को जानकारी दी कि मैसर्स इंडो जर्मन बायोसाइंस पीएचएल 109, खसरा नंबर 530/ 3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे,पुरानी पोहा मिल दलदल सिवनी रायपुर जीएसटीएन 22AGOPG3859R220 डुप्लीकेट सेनेटाइजर निर्माण कर रहा है एवं इस फर्म ने सेनेटाइजर निर्माण के कार्य हेतु पंजीयन प्राप्त नहीं किया है। इस फर्म ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा सेनेटाइजर निर्माण का लाइसेंस भी नहीं लिया है। इससे यह प्रतीत होता है कि व्यवसायी द्वारा कर अपवंचन करने की मंशा से ऐसा कृत्य किया गया है। उपरोक्त आधार पर राजस्व हित को ध्यान में रखकर केंद्रीय माल एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क,आयुक्तालय रायपुर द्वारा पंजीयन निरस्त एवं आईटीसी ब्लॉक किए जाने संबंधित कार्रवाई तत्काल की गई।

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