कोरबा (आईपी न्यूज़)।कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये कलेक्टर श्रीमती किरण कौषल ने जिले में लाॅकडाउन की अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इस दौरान जिले में धारा-144 भी लागू रहेगी। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने केन्द्र सरकार द्वारा पूरे देश में तीन हफ्ते के लाॅकडाउन की घोषणा के बाद इस संबंध में आदेष जारी कर दिये हैं। लाॅकडाउन के दौरान लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की ही हिदायत दी गई है। इस दौरान लोग अपने घरों में ही रहंेगे। लाॅकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के लिये शासन द्वारा तय किये गये दिशा-निर्देश पूरी तरह लागू रहेंगे। अखबारों के वितरण के लिये सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े नौ बजे तक छूट रहेगी। इस तीन घण्टे की अवधि में अखबार के हाॅकर शहर में अखबार बांटेंगे। दूध की डेरियाॅं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। सब्जी-फल-किराना-राशन, जानवरों के खाने की चीजों और चारे आदि की दुकानें सुबह 10 बजे से एक बजे तक खुली रहेंगी। दवाई दुकानें और पेट्रोल पम्प सामान्य दिनों की तरह ही संचालित होंगे, परन्तु उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिये शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।