राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि तबलीगी जमात के लोगों ने अपने आने-जाने से लेकर कोई भी जानकारी अगर छिपाई तो उनके खिलाफ हत्या या हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाएगा। जिला दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि अगर 1 मार्च के बाद तबलीगी जमात का कोई भी व्यक्ति अपने निवास से कहीं भी बाहर आया या गया हो तो उसकी जानकारी एसडीएम को दें। अगर उन्होंने छिपाया तो उनके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत् तथा भारतीय दण्ड सहिता की धारा 302 (हत्या के लिए दण्ड) एवं 307 (हत्या करने का प्रयत्न) के तहत दण्ड की कार्रवाई की जाएगी। यहां बताना होगा कि कोरबा जिले के कटघोरा में 24 घंटे के भीतर ही कोरोना पॉजिटिव के 8 केस सामने आए। ये सभी कटघोरा के निवासी हैं और तबलीग जमात से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र से तबलीगी जमात के जत्थे में शामिल 16 साल के नाबालिग के संपर्क में आकर सभी संक्रमित हुए हैं।