रायपुर (IP News). छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनीज द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बोनस – अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया है। होल्डिंग कंपनी के मानव संसाधन विभाग के कार्यपालक निदेशक एच.के. पाण्डेय द्वारा जारी आदेशानुसार कर्मियों को अधिकतम सात हजार रुपए बोनस- अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। बोनस-अनुग्रह राशि की गणना लेखा वर्ष 2019-20 की वास्तविक वेतन परिलब्धियों के अनुपातिक रूप से की जाएगी। भुगतान हेतु न्यूनतम सेवा की गणना बोनस अधिनियम 1965 के संगत प्रावधानों के अनुरूप होगी।