रायपुर (आईपी न्यूज़)। नोवोल कोरोना वाइरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनी प्रबंधन द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है, जो कि पाॅवर कंपनीज के प्रदेशभर में संचालित कार्यालयों के लिये लागू होंगे। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का परिपालन सुनिश्चित करते हुये निर्णय लिये गये कि पाॅवर कंपनीज के विभागाध्यक्ष 31 मार्च 2020 तक निवास से ही शासकीय कार्य संपादित करेंगे। कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) एच.के.पाण्डेय की ओर से जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष कार्यालयों को 31 मार्च 2020 तक संचालित न किया जाये। ऐसे कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिआवश्यक कार्य होने पर ही न्यूनतम संख्या में कार्यालय में बुलाया जायेगा।
पाॅवर कंपनी द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रिवेन्टिव मेन्टेन्स हेतु शट डाउन पर रोक, विद्युत गृहों, एफ.ओ.सी., लोड डिस्पेच सेंटर, हेल्प डेस्क (कंट्रोल रूम/काॅल सेंटर) में पर्याप्त संख्या में शिफ्ट में कर्मचारियों की तैनाती होगी। ‘‘वर्क फ्राम होम’’ के दौरान सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाइल-टेलीफोन सतत् चालू रखने की हिदायत दी गई है। बिजली मेंन्टेंस दल को पर्याप्त मात्रा में मास्क और हेण्ड सेनेटाइजर अथवा लिक्विड हेण्डवाॅश उपलब्ध कराये जाने सहित पाॅवर कंपनी के सभी परिसर कार्यालयों, प्लांट में जनसाधारण की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिये गये हैं।
कोरोना वाइरस के संक्रमण से निपटने में शामिल कार्यालय जैसे बिजली आपूर्ति से संबंधित कार्यालय, पाॅवर जनरेशन प्लांट, सबस्टेशन, लोडडिस्पेच सेंटर, अस्पताल, सुरक्षा एवं फायर विभाग, जल प्रदाय, साफ सफाई, स्वच्छता विभाग पूर्ण सुरक्षा विषयक उपायों को अपनाते हुये कार्यरत रहेंगे। ब्रेक डाउन तथा इमरजेंसी मेटेनेंस हेतु ही शटडाउन लिया जायेगा। इमरजेंसी कार्याें में जुटे कार्यालयों में रोस्टर बनाकर कार्मिक की तैनाती होगी।
बिजली अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु ड्यूटी पास जारीब: जरूरी सेवाओं में लगे बिजली अधिकारियों/कर्मचारियों एवं वाहन चालकों तथा अन्य कर्मियों को आवागमन में सहजता केV लिये आवश्यक परिचय पत्र जारी किये गये हैं। जिससे इस आपातकाल में राज्य शासन के निर्देशानुसार जन हितैषी कार्यों के सुगम संचालन में बिजली विभाग की समुचित सहभागिता बनी रहे।