रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है. अब सभी उल्लंघनों पर जुर्माने की राशि भी तय कर दी गई है. इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव सुरेन्द्र सिंह बाघे के हस्ताक्षरित आदेश जारी हुआ है. जारी किये गए आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों गलियों में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क या फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा.

कार्यालय, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा. दोपहिया, चारपहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. उपरोक्त हेतु डिस्पोजेबल मास्क तथा कपड़े के मास्क का प्रयोग किया जा सकता है. फेस कवर मास्क उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि कभी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है. बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढंका हो.

कपड़े का मास्क का फेस कवर गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किए बिना ना किया जाए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है, होम क्वॉरेंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वॉरेंटाइन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशानिर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक स्थलों में मास्क कवर नहीं पहने की स्थिति में ₹100 जुर्माना, होम के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में ₹1000 जुर्माना, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने की स्थिति में ₹100 जुर्माना, दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल होने की स्थिति में ₹200 जुर्माना लगेगा.

 

 

Source : HariBhoomi

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