बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने शासन को आदेश दिया कि-‘दिल्ली से आये तब्लीगी जमात के लोगों को ढूंढने सघन जांच अभियान चलाये जाये। सभी जमातियों के मिलने के बाद उनके मेडिकल रिपोर्ट पेश करें।’ छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों को लेकर दायर हस्तक्षेप याचिका पर भी सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक शराब की दुकानें बंद रहे। शराब दुकान खोलने- बंद रखने के मामले पर 13 अप्रैल को होगी फिर बहस होगी। हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।

 

 

source : HariBhoomi

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