भारतीय रेलवे बोर्ड ने नए पदों के सृजन को लेकर हाल ही में एक आदेश जारी किया है। इसके तहत रेलवे में जिस नीति के जरिये नए पद सृजित किए जाते हैं, अब उसकी समीक्षा होगी। बताया गया है कि सेफ्टी से जुड़े पदों को इस समीक्षा नीति से अलग रखा गया है। बाकी सभी नए पदों के सृजन पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है।

रेलवे के सभी महाप्रबंधकों, जिनमें प्रोडेक्शन यूनिट और दूसरे विभाग भी शामिल हैं, को निर्देश दिया गया है कि वे रेलवे बोर्ड के उक्त निर्णयों का पालन करें। ईस्ट कोस्ट रेलवे के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय ने अपने सभी विभागाध्यक्षों को इन आदेशों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है।

रेलवे की तरफ से जारी पत्र के अनुसार, सेफ्टी के मामले में नए पदों के सृजन को लेकर कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। यानी पहले की भांति नए पदों पर भर्ती करने की जो प्रक्रिया चल रही है, वह जारी रहेगी। इसके अलावा रेलवे में अन्य जितने भी विभाग हैं, उनमें नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई है।

पिछले दो साल में जितने भी नए पद सृजित हुए हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। यदि उन स्वीकृत पदों के लिए अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो उन पदों को वापस करने के मकसद से उनकी समीक्षा होगी। खाली पड़े मौजूदा पदों में पचास फीसदी की कटौती कर दें। इसमें सेफ्टी से संबंधित पद शामिल नहीं हैं।

रेलवे के इस निर्णय से रेल यूनियन के प्रतिनिधियों को अवगत कराने के लिए समय-समय पर जोनल स्तर के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाए।

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