रेल मंत्रालय ने माल ढुलाई के ग्राहकों की सुविधा के लिए को प्रीमियम इंडेंट (विशेष मांग) की नीति पेश की है।

इस नीति के तहत, अगर कोई ग्राहक प्रीमियम इंडेंट के लिए अनुरोध करता है, तो रेलवे बोर्ड के यातायात परिवहन निदेशालय की ओर से समय-समय पर जारी किए गए प्रिफ्रेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर (प्राथमिकता आधारित यातायात आदेश) के तहत रैक आवंटन में दो दिन प्राथमिकता मिलेगी, अभी सोमवार और शुक्रवार को मिल रही है। हालांकि, अन्य दिनों में इंडेंट की प्राथमिकता के सामान्य आदेश का पालन होगा।

नीति की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं-

ए. साइडिंग्स में, ग्राहक रैक उपलब्ध कराने की तिथि की जानकारी दे सकते हैं, और यह भी बता सकते हैं कि अगर तय तिथि के बाद सामान्य भाड़े पर रैक की आपूर्ति होती है तो माल की लदाई करेंगे या नहीं।

बी. ग्राहक को सामान्य भाड़े पर 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जो पहले जमा किया जाएगा। अगर तय तिथि की जगह रैक को बाद में दिया गया तो पहले से जमा प्रीमियम को सामान्य भाड़े में से घटा दिया जाएगा।

सी. माल गोदामों (शेड) में भी, ग्राहकों को प्रीमियम इंडेंट लगाने की छूट होगी। ग्राहक को रेलवे बोर्ड के यातायात परिवहन निदेशालय की ओर से समय-समय पर जारी किए गए प्रिफ्रेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर के तहत रैक आवंटन में दो दिन प्राथमिकता मिलेगी, अभी सोमवार और शुक्रवार मिल रही है। हालांकि, अन्य दिनों में इंडेंट की प्राथमिकता के सामान्य आदेश का पालन होगा।

डी. एक बार प्रीमियम इंडेंट लगाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है; इंडेंट वापस लेने पर पहले से जमा प्रीमियम जब्त हो जाएगा।

ई. यह प्रीमियम इंडेंट नीति प्रतिबंधित स्थलों और कोटा द्वारा विनियमित स्थलों पर लागू नहीं होगी।

एफ. यह एक वैकल्पिक योजना है।

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