नई दिल्ली (IP News). रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि नियमित समय-सारणी के आधार पर चलने वाली ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल 2020 तक या उससे पहले बुक किए गए सभी ट्रेन टिकटों को रद्द कर दिया जाना चाहिए और पूर्व में जारी किए गए पत्रों में निहित प्रावधानों के अनुसार पूरा रिफंड दिया जाना चाहिए।