देशभर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंटेंस टेस्ट (NEET 2020) के लिए केंद्र सरकार ने नई रिवाइज्ड गइडलाइंस जारी की है। कोरोना वायरस महामारी से साये में हो रही इस परीक्षा के लिए सरकार ने परीक्षा के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिवाइज्ड गइडलाइंस के मुताबिक, JEE Mains की तरह NEET परीक्षा में बीमार छात्रों के लिए आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाए जाएंगे। सभी छात्र जनरल वार्ड में ही परीक्षा देंगे। इससे पहले सरकार ने JEE Mains में बीमार और कोरोना के संभावित संक्रमित छात्रों के लिए आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की थी, ताकि छात्र बिना किसी भय के परीक्षा दे सकें।
रिवाइज्ड गाइडलाइंस के मुताबिक, कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले स्टूडेंट्स को परीक्षा में शामिल होने से पहले संबंधित अथॉरिटी (examination conducting authorities) से परमिशन लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही वे परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। साथ ही बीमार या कोरोना के लक्षण वाले छात्रों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा बाद में ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों और कर्मचारियों को परीक्षा केन्द्रों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही मास्क लगाना और सेल्फ डिक्लेयरेशन पत्र (self declaration letter) देना अनिवार्य होगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के मुताबिक, हैंड रिटेन इस परीक्षा में परीक्षार्थियों और अधिकारियों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मिलने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना होगा। आंसर पेपर जमा होने के 72 घंटे के बाद ही खोला जाएगा।
ये हैं नई गाइडलाइंस
कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों को परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा, NTA उनके लिए बाद में परीक्षा कराएगी। रिवाइज्ड SOP के मुताबिक, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के साथ किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों को इंविजिलेशन में नहीं तैनात किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों को परीक्षा कार्यक्रम की योजना इस तरीके से बनानी होगी कि किसी भी दिन परीक्षा केंद्र पर ज्यादा भीड़भाड़ नहीं हो। परीक्षा केंद्रों के प्रवेश से पहले उम्मीदवारों का थर्मल स्क्रीनिंग होगा और छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए संस्थानों को छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। नई SOP के मुताबिक, छात्रों को बैग, किताबें और मोबाइल फोन परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।