कोविड-19 से मौत होने पर मृतक कोल अधिकारियों के भी आश्रित लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों की तरह अधिकारियों के आश्रित को भी 15 लाख रुपये एक्सग्रेसिया मिलेगा। कोल इंडिया के औद्योगिक संबंध व श्रम शक्ति महाप्रबंधक एके चौधरी ने इस संबंध में मेल जारी कर सभी अनुषंगी कंपनियों के पदाधिकारियों को सूचित किया है। यह व्यवस्था कोल इंडिया मजदूरों के लिए पहले से ही लागू है। कोरोना वायरस के आगमन के बाद कोल इंडिया प्रबंधन ने मजदूरों के निधन होने पर उनके आश्रितों को 15 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। इस पर अमल भी हो रहा है।

बता दें कि कोयला मंत्री की घोषणा के बाद कोल इंडिया ने बोर्ड मीटिंग कर इस संबंध में निर्णय लिया था। कोल इंडिया द्वारा जारी आदेश में बताया गया था कि यदि किसी कोल इंडिया कर्मी या कोल इंडिया के ठेका कर्मी की मौत कोविड-19 से होती है तो उन्हें घातक खान हादसा के तहत मिलने वाले 15 लाख रुपये की रकम एक्सग्र्रेशिया के तौर पर प्राप्त होगी। इस पर कुछ यूनियनों ने संशय व्यक्त करते हुए अधिकारियों के आश्रितों पर सवाल खड़े किए थे। कोल इंडिया महाप्रबंधक ने यह साफ किया है कि अधिकारी या कर्मचारी, विभागीय या ठेका कर्मी किसी के भी कोविड-19 से मौत होने पर यह रकम प्राप्त होगी।

 

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