लॉकडाउन के दौरान पारित कराए गए लेबर कोड 1 अप्रेल से पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं। श्रमिक संगठनों के विरोध के बावजूद केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 4 लेबर कोड के नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। चारों लेबर कोड को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित किया जा चुका है, लेकिन इन्हें अमल में लाने के लिए नियमों को भी अधिसूचित किए जाने की जरूरत है।
श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि हमने चारों लेबर कोड को लागू करने के लिए जरूरी नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। हम नियमों को अधिसूचित करने के लिए तैयार हैं। राज्य चारों लेबर कोड के तहत नियमों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। श्रम मंत्रालय ने चारों लेबर कोड को एक साथ अप्रैल से लागू करने की योजना बनाई है।
ये हैं चार लेबर कोड
- मजदूरी पर श्रम संहिता
- औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता
- स्वास्थ्य और कार्य स्थल की दशाओं की श्रम संहिता
- सामाजिक व व्यवसायिक सुरक्षा एवं कार्यदशाओं की श्रम संहिता।