एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने हाल ही में एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के तहत अधिकतम एश्योरेंस बेनेफिट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया है। लेबर मिनिस्ट्री ने बताया कि इसके लिए एंप्लॉयर को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना होगा।
EDLI स्कीम के तहत EPF के सभी सब्सक्राइबर्स को अनिवार्य इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। इसमें सब्सक्राइबर की मृत्यु होने की स्थिति में नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक का एकमुश्त भुगतान मिलता है।
EPF के तहत आने वाली सभी फर्मों के कर्मचारी ऑटोमैटिक तरीके से EDLI में शामिल होते हैं।
इस बारे में EPFO ने एक नोटिफिकेशन में बताया है कि न्यूनतम इंश्योरेंस को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये और अधिकतम इंश्योरेंस को 7 लाख रुपये किया गया है।
कर्मचारी के मृत्यु से पहले के 12 महीनों में वेतन पर इंश्योरेंस आधारित होगी। EDLI स्कीम में एंप्लॉयर और केंद्र सरकार योगदान देते हैं। इसके लिए कर्मचारी को योगदान नहीं देना होता।
लेबर मिनिस्ट्री ने बताया है कि एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) से जुड़े कर्मचारियों में से जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है उनके परिवार को दो वर्ष के लिए पेंशन भी दी जाएगी।
ClearTax के फाउंडर और चीफ एग्जिक्यूटिव, अर्चित गुप्ता ने बताया, “EPFO की ओर से EDLI एक अनिवार्य इंश्योरेंस कवर है। EPFO के तहत आने वाली सभी फर्मों के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं।”