आयकर दाताओं को www.incometax.gov.in पर फॉर्म 15सीए या 15सीबी भरने के दौरान आ रही परेशानियों के बीच सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब यह फॉर्म तीस जून तक आधिकारिक वितरकों के पास जमा करवाए जा सकते हैं। आधिकारिक वितरकों को यह कहा गया है कि वह ये फॉर्म तीस जून तक स्वीकार करें।
नए ई फाइलिंग पोर्टल पर इन प्रपत्रों को अपलोड करने की सुविधा बाद में उपलब्ध की जाएगी जिससे आयकर दाताओं को दस्तावेज पहचान संख्या मुहैया की जा सके। आयकर अधिनियम 1961 के तहत फॉर्म 15सीए या 15सीबी को ऑनलाइन भरने की जरूरत है।
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