नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। शुक्रवार को कोयला मंत्रालय ने देशभर की बंद खदानों के प्रबंधन के लिए आठ बिन्दुओं की गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन अगस्त, 2009 से पहले बंद की गईं कोयला खदानों पर लागू होगी।
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गाइडलाइन के तहत ऐसी खदानों का पता लगाया जाएगा जिसका पुनः परिचालन किया जा सकता है। इसके लिए एक कार्ययोजना बनाई जाएगी और इसे कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित कराया जाएगा।
गाइडलाइन में माइनिंग प्लान में संशोधन का भी प्रावधान रखा गया है। जारी दिशा निर्देश के तहत बंद खदानों क आसपास की आबादी को लाभ प्रदान करना, अवैध खनन रोकना, भूमि की सुरक्षा और भूमि को किस तरह उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए, इसका प्रबंधन किया जाएगा।
गाइडलाइन के बिन्दुओं में बंद खदानों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे की पर्यावरण और आबादी के स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी करना भी शामिल है।
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बंद खदानों के आपसपास के लोगों को रोजगार के लिए कौशल प्रदान करने सहित वित्तीय प्रबंधन की कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी। देखें गाइडलाइन : Guideline for management of closed coal mines
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