नई दिल्ली, 04 मार्च। सरकार ने 01 अप्रैल से हॉलमार्क वाले ऐसे स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है जिन पर छह अंक का कोड नहीं होता।
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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय छोटे विक्रेताओं के स्तर पर भी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में, कल भारतीय मानक ब्यूरो की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।
मंत्रालय के अनुसार, छोटे बिक्री स्तरों पर भी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों के प्रमाणन अथवा न्यूनतम मार्किंग शुल्क में 80 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी राज्यों के विक्रेताओं को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलती रहेगी।
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श्री गोयल ने कहा कि सरकार उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के उच्चतम मानक सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन उपायों से छोटी इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, परीक्षण व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों में गुणवत्ता के प्रति जागरुकता बढ़ेगी।