नई दिल्ली, 28 मार्च। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने कोयला मंत्रालय (MoC) को लिखे जवाब में 11वें वेतन समझौते को लेकर स्थितियों को स्पष्ट किया है। सीआईएल प्रबंधन ने कहा है कि MoC के पत्र (06 मई, 2021) के आलोक में कोयला उद्योग में औद्योगिक संबंध को अनुकूल बनाए रखने के लिए गैर कार्यपालकों के लिए NCWA- XI को अंतिम रूप देने और इसे लागू करने की अनुमति दी जा सकती है।
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कोयला मंत्रालय को बताया है गया है कि कामगारों का वेतन 2016 से ही ओवरलैप कर रहा है। सीरआईएल प्रबंधन ने अपने पत्र में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस (DPE) द्वारा 24 नवम्बर, 2017 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) के बिंदु संख्या 2 (4) एवं 2 (5) में निहित प्रावधन में छूट देने की बात भी लिखी है।
यहां बताना होगा कि कोयला मंत्रालय द्वारा लिखे गए पत्र का कोल इंडिया लिमिटेड प्रबंधन ने जवाब प्रस्तुत किया है। 23 मार्च को यह पत्र सीआईएल निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) विनय रंजन द्वारा संयुक्त सचिव बीपी पति को प्रेषित किया गया है।
कोयला मंत्रालय द्वारा 13 मार्च को डीपीई के 24 नवम्बर, 2017 के ऑफिस मेमोरेंडम को लेकर कोल इंडिया चेयरमैन को पत्र लिखा गया था। इसमें कोयला कामगारों के 11वें वेतन समझौते के तहत 19 फीसदी एमजीबी पर भी सवाल उठाए गए थे। पत्र में कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की आपत्ति का हवाला दिया गया था।
कोयला मंत्रालय के सेक्शन ऑफिसर ने अपने पत्र में कोल इंडिया चेयरमैन को लिखा था कि उनके प्रस्ताव में कर्मचारियों के ए-वन की तुलना अधिकारियों के ई-3 से की गयी है। यह स्पष्ट करें कि क्या ई-वन और ई-2 का वेतन गैर संघीय पर्यवेक्षकों का है। यदि हां, तो डीपीई के 24 नवंबर, 2017 को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कर्मचारियों का वेतन गैर संघीय पर्यवेक्षकों से अधिक नहीं होना चाहिए। कोल इंडिया को इसे स्पष्ट करना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यकारी और गैर कार्यकारी वेतनमान की तुलना में कोल इंडिया केवल मूल वेतन और डीए को ध्यान में रख सकता है।
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मंत्रालय ने कर्मियों के ग्रेड ए-वन और अधिकारी ई-वन का तुलनात्मक विवरण भी मांगा था। इसमें कर्मियों के 10वें वेतन समझौता 1.7.2016, 11वें वेज बोर्ड 1.7.2021 और 12वां वेज बोर्ड, जो 1.7.2026 से लागू होगा तथा अधिकारियों का 1.1.2017 में लागू हुआ, के बारे में जानकारी देने कहा गया था।
देखें सीआईएल द्वारा कोयला मंत्रालय को भेजा गया जवाब (PDF फाइल पर क्लिक करें) : Wage revision of Non-Executivs under JBCCI – reg.