CIL Head Office
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नई दिल्ली, 14 सितम्बर। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) प्रबंधन ने जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर कर दी है, लेकिन सुनवाई की तारीख निश्चित नहीं हुई है। माना जा रहा है कि सोमवार अथवा मंगलवार को कोर्ट अपील को सुनवाई के लिए लेगा।

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सीआईएल प्रबंधन द्वारा यह अपील जबलपुर हाईकोर्ट के उस फैसले पर की गई जिसमें, न्यायालय ने अपने 29 अगस्त, 2023 के आदेश के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा एनसीडब्ल्यू- XI को लागू करने जारी 20 जून, 2023 के अनुमोदन पत्र को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी होने से 60 दिनों के भीतर डीपीई की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है या नहीं इसकी जानकारी देने कहा है।

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एनसीडब्ल्यू- XI को निरस्त करने को लेकर कोल अफसरों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट को बताया गया था कि एनसीडब्ल्यू- XI को लागू करने में लोक उद्यम विभाग (DPE) के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24/11/2017 में निहित प्रावधानों का उल्लंखन किया गया है।

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