कोयला खान भविष्य निधि संगठन (Coal Mines Provident Fund Organisation) ट्रस्टी बोर्ड की मीटिंग में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई और निर्णय किए गए :

  • पेंशन स्कीम के तहत मिनिमम पेंशन ₹1000 प्रति माह करने पर सहमति हुई, इस संबंध में बोर्ड के द्वारा पास किए गए प्रस्ताव पर मंत्रालय से सहमति लेकर आदेश जारी किया जाएगा।
  • वर्ष 2021- 22 के लिए 8.3% की दर से ब्याज का निर्धारण करने के लिए बोर्ड की 175 वीं बैठक में निर्णय हो चुका है, उसे घटाया नहीं जाना चाहिए, ऐसी राय सभी BOT मेम्बर्स ने दी। यह मांग की गई कि जल्द से जल्द ब्याज के निर्धारण सम्बन्धी आदेश जारी किये जाए।
  • फंड मैनेजरों के द्वारा लिए गए बॉन्ड या शेयर मार्केट में लगाए गए किसी शेयर के दाम में गिरावट होती है तो समय से उसे निकालने के लिए बनी एक्जिट पॉलिसी के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया गया ।
  • सीडेक के द्वारा सीएमपीएफओ को ऑनलाइन करने के काम में तेजी लाने के लिए सीडेक के प्रतिनिधि को कहा गया सीडेक प्रतिनिधी ने अपना प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया।
  • पेंशन फंड के मद में ₹10 प्रति टन की दर से दी जा रही सहयोग राशि को बढ़ाने के लिए चर्चा हुई जिस पर बोर्ड के अध्यक्ष ने कुछ समय देने के लिए कहा ताकि इस संबंध में कानूनी सलाह लेकर सहयोग राशि को बढ़ाया जा सके।
  • ठेकेदारों के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों को पीएफ का सदस्य बनाने के लिए चर्चा की गई साथ ही साथ कौन-कौन से काम माइनिंग वर्क में शामिल किए जाएंगे इस पर श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा करके निर्णय करने के लिए कोल इंडिया प्रबंधन को आदेश दिया गया।
  • सीएमपीएफ कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में बनाये गए SOP को फिलहाल स्थगित रखा गया।
  • CMPFO के कर्मचारियों को जो वर्ष 2004 से पहले से नौकरी पर है उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ देने पर भी सहमति बनी।
  • पेंशन भुगतान के लिए रिवाइज पी पी ओ जारी करने के संबंध में यह मांग की गई कि जिस बैंक से पेंशन का भुगतान हो रहा है उसी बैंक के ही पास पत्नी के सभी डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जाए जिसे वह सीएमपीएफ दफ्तर में भेज दें, ताकि रिवाइज पीपीओ जारी हो सके और पेंशन पाने वाले सदस्य की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को बैंक द्वारा ही तत्काल पेंशन का भुगतान शुरू हो जाए।
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