कोरबा (आईपी न्यूज़)। पिछले 26 दिनों से कटघोरा में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं पाये जाने के बाद जिला प्रशासन ने नागरिकों की सहुलियत के लिए इस क्षेत्र में जारी संपूर्ण लाॅकडाउन में छूट देकर अति आवश्यक सेवाएं शुरू करने का निर्णय कर लिया है। कटघोरा में जारी संपूर्ण लाॅक डाउन को तीन चरणों में धीरे-धीरे कर हटाया जायेगा। पहले चरण में आउटर एरिया, दूसरे चरण में बफर जोन और तीसरे चरण में कंटेनमेंट जोन से लाॅक डाउन में छूट की तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है।
कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज शाम कटघोरा पहुंचकर कल से दी जाने वाली छूट के लिए की गई प्रशासनिक एवं मैदानी तैयारियों का निरीक्षण किया। एडीएम संजय अग्रवाल के साथ श्रीमती कौशल ने मौके पर जाकर व्यवस्थाएं देखीं और एसडीएम श्रीमती सूर्यकिरण को जरूरी निर्देश दिए। कल से पहले चरण में कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर नगर पालिका परिषद कटघोरा के आउटर जोन में शामिल 10 वार्डों में लाॅक डाउन में अति आवश्यक सेवाएं शुरू की जायेगी। कल से कटघोरा के वार्ड नंबर एक, दो, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 14 एवं 15 सहित वार्ड नंबर तीन के कंटेनमेंट जोन से बाहर आउटर जोन में शामिल क्षेत्र में भी अति आवश्यक सेवाएं शुरू होगी। पहले चरण में यह सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही आउटर एरिया में लाॅक डाउन में छूट होगी। शासन के निर्देश अनुसार मई माह में हर शनिवार एवं रविवार को होने वाले पूर्ण लाॅकडाउन को इस एरिया में भी पूर्व की तरह ही लागू किया जायेगा।
तीन जोन में बांटकर चरणबद्ध तरीके से मिलेगी कटघोरा को लाॅक डाउन से पूरी छूट
कलेक्टर श्रीमती कौशल ने बताया कि प्रशासन ने कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र को कोरोना संक्रमण के फैलाव के आधार पर तीन जोनों में बांटा है। आउटर जोन में दस वार्ड और वार्ड नंबर तीन का कुछ हिस्सा शामिल किया गया है। बफर जोन में वार्ड नंबर 10, 11 एवं वार्ड नंबर 12, 13 तीन, चार का कुछ हिस्सा शामिल है। कन्टेनमेंट जोन में कटघोरा का कोरोना संक्रमित एरिया शामिल किया गया है। पहले चरण में आउटर जोन में अति आवश्यक सेवाएं कल से शुरू होंगी।
दस वार्ड और संक्रमित जोन के बाहरी भाग को ऐसे मिलेगी छूट
कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने बताया कि कटघोरा के आउटर जोन में शामिल 10 वार्डों वार्ड नंबर एक, दो, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 14 एवं 15 सहित वार्ड नंबर तीन के कंटेनमेंट जोन से बाहर आउटर जोन में शामिल क्षेत्र में भी अति आवश्यक सेवाएं शुरू होगी। सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही आउटर एरिया में लाॅक डाउन में छूट होगी। वार्ड क्रमांक तीन के आउटर एरिया में उत्तर दिशा में रामकुमार शर्मा के घर से धनीराम के घर तक, पूर्व दिशा में धनीराम के घर से सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल तक, दक्षिण में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से दशरथ के घर होते हुए ठाकुर दईया तक और पश्चिम दिशा में ठाकुर दईया से पेट्रोल पंप तक के इलाके में कल से लाॅक डाउन की छूट लागू होगी। इसी प्रकार वार्ड नंबर चार में उत्तर दिशा में कन्या हाईस्कूल से होते हुए डाकघर से वन विभाग तक, पूर्व में वन विभाग कार्यालय से होते हुए मेला मैदान के पीछे डा. महेन्द्र कौशिक के घर तक, दक्षिण में डा. महेन्द्र कोैशिक के घर से राजेश गुप्ता के घर तक और पश्चिम में भुवन हलवाई के घर से कन्या हाईस्कूल तक आवश्यक सेवाओं के लिए लाॅक डाउन में छूट रहेगी।
लाॅक डाउन से छूट प्राप्त अति आवश्यक सेवाएं
पहले चरण में कटघोरा के आउटर एरिया में लाॅक डाउन से छूट के दौरान बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में लगे लोगों और वाहनों की आवाजाही शुरू हो जायेगी। इस अवधि में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों और वाहनों के आवागमन को भी लाॅक डाउन से छूट रहेगी। खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, बे्रड, फल, सब्जी, दवाएं और मेडिकल संबंधी क्रय-विक्रय पर भी इस अवधि में छूट रहेगी।
अस्पताल, वेटनरी अस्पताल, मेडिकल सप्लाई व्यवस्था, निजी, शासकीय और अर्द्धशासकीय स्वास्थ्य केंद्रों, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी एवं मेडिकल उपकरणों की दुकानें, लैब, दवा, रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवा और भारतीय रेडक्रास सोसायटी की सेवाएं भी निर्धारित समय अवधि में संचालित होगी। डाक्टरों, नर्सो, पैरा मेडिकल स्टाफ सहित सभी प्रकार के चिकित्सकीय कार्यों में लगे स्टाफ और संबंधित व्यक्तियों को भी निर्धारित समयावधि में परिवहन की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन के बाहर के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय कल से खुलेंगे। बीमा, बैंक, एटीएम, बैंक कैश वाहन और उनसे संबंधित लोगों को भी लाॅक डाउन से निर्धारित समयावधि में छूट रहेगी। पेट्रोल, डीजल पंप, एलपीजी गैस आदि के परिवहन तथा भण्डारण की गतिविधियां भी इस अवधि में संचालित हो सकेगी। खाद्य आपूर्ति तथा माल वाहक परिवहन में लगे वाहन एसडीएम कटघोरा या तहसीलदार कटघोरा या नायब तहसीलदार कटघोरा की अनुमति से ही आवागमन कर सकेंगे।
कंटेनमेंट क्षेत्र के प्रवेश द्वार से दोनों ओर पचास मीटर लंबाई की दुकानें बंद रहेगी- कटघोरा के संक्रमित क्षेत्र के प्रवेश द्वार नागपाल चैक के दोनों ओर मुख्य सड़क के दोनों तरफ की 50 मीटर लंबाई में स्थित सभी दुकानों पर लाॅक डाउन से छूट लागू नहीं होगी। सड़क के दोनों ओर नर्मदा स्वीट्स से लेकर रोहिणी आटो पाटर््स तक तथा मधु स्वीट्स से अंसारी नाला तक की सभी दुकानें पहले की तरह ही बंद रहेगी। कटघोरा शहर में प्रवेश करने वाले मुख्य प्रवेश द्वार कसनिया चैक, चकचकवा पहाड़ी और जेंजरा चैंक पर लगे चेकपोस्ट सभी चरणों में पहले की तरह ही कार्यशील रहेंगे। कटघोरा क्षेत्र में प्रवेश के लिए केवल जेंजरा चैक से ही अनुमति होगी।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने पर होगा जुर्माना
कटघोरा में आउटर एरिया में लाॅक डाउन से छूट के दौरान सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी लोगों को अच्छी तरह मुंह ढककर या मास्क लगाकर ही बाहर निकलने की अनुमति होगी। लाॅक डाउन में छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने पर जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने इसके लिए नगर पालिका की पंाच टीमें गठित की हैं। भारत स्काउट एण्ड गाइड के रोवर्स व अन्य वालिंटियर्स भी जन जागरूकता बढ़ाने लोगों को समझाईश देने के साथ कार्यवाही में इन टीमों की सहायता करेंगे। ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग मेन्टेन रखने की जिम्मेदारी खुलने वाली दुकानों के दुकानदारों की होगी। दुकानों पर अधिक भीड़ होने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने, बिना मास्क लगाये या बिना अच्छी तरह मुंह ढके खरीदी-बिक्री करने पर दुकानदार के विरूद्ध भी कार्यवाही होगी और ऐसी दुकानों को बंद भी किया जा सकेगा।
मेला ग्राउंड में लगेगा सब्जी बाजार
कटघोरा के आउटर इलाके में कल से लाॅक डाउन से मिलने वाली छूट के दौरान वार्डों में सब्जी की दुकानों के लिए चिन्हाकित जगहों के साथ-साथ कटघोरा के मेला ग्राउंड में भी लोगों की सहुलियत के लिए सब्जी की दुकानें लगाई जायेंगी। मेला ग्राउंड के सब्जी बाजार में दुकानों के बीच पांच-पांच मीटर की दूरी रखी जायेगी। सब्जी खरीदने आने वाले लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग मैन्टेन करने के लिए दुकानों के सामने एक-एक मीटर दूरी का चिन्हाकन किया जायेगा। बाजार में आने और बाजार से बाहर निकलने के लिए अलग-अलग द्वार निर्धारित होंगे। कटघोरा क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों में भी सोशल डिस्टेसिंग के लिए बेरिकेटिंग लगाकर पर्याप्त दूरी का चिन्हाकन कराने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने दिए हैं।