नई दिल्ली, 03 मार्च। बीएमएस से सम्बद्ध अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ (ABKKMS) के नागपुर में आयोजित हुए 18वें त्रैवार्षिक अधिवेशन में पारित किए गए 12 सूत्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रस्ताव :
1. कोल इंडिया में कार्यरत सभी कर्मचारियों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए।
2. कर्मचारियों को उच्च शिक्षा हेतु विशेष अवकाश प्रदान किया जाए तथा अपनी सेवा के दौरान जो कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए।
3. कोल इंडिया के सभी कंपनियों के सेंट्रल अस्पतालों को मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में परिवर्तित किया जाए।
4. कोल इंडिया के सभी कंपनियों में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पतालों को भी अस्पतालों की श्रेणी में शामिल किया जाए।
5. कोल इंडिया के सभी कंपनियों के अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने हेतु भर्ती प्रक्रिया में ढील दी जाए। नियुक्त किए गए चिकित्सकों द्वारा सेवा नहीं देने अथवा बहाली उपरांत नौकरी छोड़कर अन्य सेवा देने की स्थिति में भर्ती प्रक्रिया में शामिल अन्य चिकित्सकों को प्रतीक्षा सूची का लाभ देते हुए वरीयता आधार पर उन्हें नियुक्त किया जाए।
6. कोल इंडिया के ऐसे सभी सेवानिवृत्त कामगार जो सीपीआरएमएस एनई के तहत चिकित्सा सुविधा का लाभ ले रहे हैं उनके चिकित्सा बिलों के अविलंब भुगतान हेतु अलग से सेल बनाया जाए।
7. कोल इंडिया के मृत कामगारों के परिजनों को आश्रित रोजगार प्राप्ति तक चिकित्सा सुविधा जारी रखी जाए।
8. कोल इंडिया में कार्यरत कामगारों के कोरोना वायरस से मृत्यु की दशा में उनकी मृत्यु को संघातिक दुर्घटना मानते हुए उनके परिजनों को सरफेस पे ड्यूटी प्रदान की जाए।
9. आश्रित रोजगार के तहत विवाहित पुत्रियों को भी आश्रित मानते हुए रोजगार प्रदान किया जाए।
10. कोल इंडिया में कार्यरत कामगारों को मकान बनाने एवं खरीदने हेतु 30 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त होम लोन उपलब्ध कराया जाए और जो कर्मचारी होम लोन ले चुके हैं उनका कंपनी द्वारा भुगतान किया जाए।
11. कोल इंडिया में खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कैडर बनाया जाए। कोल इंडिया के सभी कंपनियों में एक-एक स्पोर्ट्स अकादमी बनाकर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार किया जाए।
12. कोल इंडिया के सभी सेवानिवृत्त कामगारों को ग्रेज्युटी के शेष 20 लाख रुपए का भुगतान 01.01.2017 से किया जाए तथा ग्रेज्युटी अधिनियम 1972 के अंतर्गत राशि की सीमा को समाप्त किया जाए, जिससे सामाजिक सुरक्षा के तहत अर्जित की गई राशि में किसी भी प्रकार की कटौती ना हो।
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