नई दिल्ली, 27 सितम्बर। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) प्रबंधन 5, 6, 7 अक्टूबर को प्रस्तावित हड़ताल को टालने में सफल हो गया है। इस बीच प्रबंधन कोयला कामगारों को NCWA- XI अनुसार बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान कैसे करे, इसका रास्ता निकालने में जुट गया है।
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सूत्रों की मानें तो इसके लिए कानूनी राय ली जा रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने एनसीडब्ल्यूए- XI का अनुमोदन ही रद्द कर दिया है, इसलिए सीधे तौर बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने में प्रबंधन के हाथ बंध गए हैं। यदि बढ़ा हुआ वेतन प्रदान किया गया तो यह हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना हो जाएगी।
बताया गया है कि प्रबंधन कामगारों को बढ़ा हुआ वेतन बतौर एडवांस दे सकता है, लेकिन ये रकम बढ़े हुए वेतन से कुछ कम होगी। बढ़े वेतन के बराबर भुगतान करने से कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हो जाएगा। मसलन किसी कामगार की बढ़े हुए वेतन की राशि 20200 है तो उसे 20150 रुपए का भुगतान किया जा सकता है।
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हालांकि एडवांस देने को लेकर अभी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दूसरी ओर सीआईएल प्रबंधन की नजर 3 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भी रहेगी। यह भी हो सकता है कि कामगारों को सितम्बर माह के वेतन का भुगतान 3 अक्टूबर की सुनवाई के बाद किया जाए।