सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की फटकार के एक दिन बाद एसबीआई (SBI) ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड का डेटा सौंपा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया और उसे 12 मार्च को व्यावसायिक घंटों के अंत तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पोल पैनल को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी बांड का विवरण प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिए अपने फैसले में इसे असंवैधानिक करार दिया था। उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि 12 अप्रैल 2019 के बाद से हुई चुनावी बॉन्ड की खरीद से जुड़े डीटेल्स 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमिशन को सौंप दे। ऐसे में लगभग इस पूरी अवधि के निकल जाने के बाद एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के पास 30 जून तक का वक्त देने का अनुरोध लेकर आया।
चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 15 फरवरी और 11 मार्च, 2024 के अपने आदेश में शामिल SBI को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी बांड पर डेटा प्रदान किया गया है।