दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के स्टोरेज, उत्पादन और बिक्री पर बैन के दिल्ली सरकार के आदेश को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसने दिल्ली सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी थी।
पीठ ने 27 सितंबर 2022 को दिल्ली सरकार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था। पीठ के आदेश को न्यायालय की खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। एकल पीठ के आदेश को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।
दरअसल, दिल्ली सरकार ने 25 मार्च, 2015 को दिल्ली में गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के स्टोरेज, उत्पादन और बिक्री पर बैन लगाने के लिए अधिसूचना जारी की थी।