इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
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कोर्ट ने कहा कि यह याचिका ताजमहल के इतिहास के संबंध में एक अध्ययन के लिए 226 के तहत एक निर्देश की मांग करती है।
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दूसरी प्रार्थना ताजमहल के अंदर बंद दरवाजों को खोलने की है। याचिकाकर्ता ने गैर-न्यायसंगत मुद्दे पर फैसला देने का आह्वान किया है।
Allahabad High Court dismisses the Taj Mahal petition#Tajmahal #tejomahalaya Taj Mahal #AllahabadHighCourt pic.twitter.com/EXX9uyonLI
— Bar & Bench (@barandbench) May 12, 2022
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