नई दिल्ली, 19 सितम्बर। मंगलवार को कोयला मंत्रालय (Coal Ministry) ने एक ऑफिस मेमोरेंडम (OM) जारी किया है। इसके अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) प्रबंधन ने मंत्रालय को गुमराह कर NCWA- XI को जारी करने का अनुमोदन लिया है। कोयला मंत्रालय का यह कार्यालय ज्ञापन 11वें वेतन समझौते को बड़ा झटका दे सकता है।
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कोयला मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी अरविंद कुमार द्वारा जारी यह ऑफिस मेमोरेंडम जबलपुर हाईकोर्ट के एनसीडब्ल्यूए- XI को लेकर 22 जून, 2023 को दिए गए अनुमोदन को रद्द करने के फैसले के संदर्भ में है। इसमें यह भी बताया गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्णय लेने के लिए मामला डीपीई को भेजा गया है। कोल अधिकारियों की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने एनसीडब्ल्यए- XI को लागू करने कोयला मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी को कोर्ट ने रद्द किया है और लोक उद्यम विभाग (DPE) को आदेश जारी होने के 60 दिनों के भीतर यह बताने कहा गया है कि उसके कार्यालय ज्ञापन 24 नवम्बर, 2017 का उल्लंघन हुआ है या नहीं। 24 नवम्बर, 2017 के ओएम के अनुसार, गैर- कार्यकारी कर्मचारियों का वेतनमान कार्यकारी कर्मचारियों से अधिक नहीं हो सकता है। इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी।
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मंगलवार को जारी किए गए कोयला मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेंडम से एनसीडब्ल्यए- XI को झटका लग सकता है। कोयला मंत्रालय के रूख को देखते हुए लोक उद्यम विभाग ने भी इसी तरह की राय उच्च न्यायालय में रखी तो दिक्कत हो सकती है। इधर, कोल इंडिया प्रबंधन ने बीते बुधवार को जबलुपर हाईकोर्ट की डबल बेंच में मामले को लेकर अपील की है। अपील में एचएमएस यूनियन भी गया है।
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दूसरी कोल उद्योग में कामबंद हड़ताल का भी खतरा बना हुआ है। पांचो यूनियन बीएमएस, एचएमएस, सीटू, एटक, इंटक ने संयुक्त रूप से सीआईएल प्रबंधन को 5, 6, 7 अक्टूबर को हड़ताल का नोटिस थमाया हुआ है। यूनियन ने कहा है कि सितम्बर माह का बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान यदि नहीं हुआ तो हड़ताल की जाएगी।