नई दिल्ली, 01 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई कर व्यवस्था का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था पेश की। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में नई कर व्यवस्था में आयकर सीमा में 7 लाख तक की छूट की घोषणा की। उसने स्लैबों की संख्या भी घटाकर 5 कर दी, जो इस प्रकार होंगे:
0-3 लाख-शून्य
3-6 लाख – 5%
6-9 लाख – 10%
9-12 लाख – 15%
12-15 लाख -20%
15 लाख से ऊपर – 30%
बड़े अर्जक के लिए उच्चतम प्रभावी कर की दर 42.7 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत कर दी गई है। वित्त मंत्री ने एक्सचेंजों को खुश करते हुए एलटीसीजी में कोई बदलाव नहीं किया।
- नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी व्यक्ति को 50 हजार रुपए की मानक कटौती का लाभ देने और परिवार पेंशन से 15 हजार तक कटौती करने का प्रस्ताव है।
- नई कर व्यवस्था में उच्च प्रभार दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप अधिकतम व्यक्तिगत आय कर दर में 39 प्रतिशत तक की कटौती होगी।
- गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख की गई।
- नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा, हालांकि नागरिकों के लिए पुरानी कर व्यवस्था का लाभ लेने का विकल्प जारी रहेगा।