केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर फार्म-15सीए और 15सीबी की ई-फाईलिंग में छूट देने की घोषणा की है। ई-फाईलिंग की तिथि इस वर्ष 30 जून से बढाकर 15 जुलाई कर दी गई है। करदाता अब ये फार्म मैनुअल फार्मेट में अधिकृत डीलर के यहां 15 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बयान में कहा गया है कि अधिकृत डीलरों को विदेशी प्राप्तियों के उद्देश्य से ऐसे फार्म स्वीकार करने की सलाह दी गई है।
नए ई-फाईंलिंग पोर्टल में ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे बाद की तिथि में यह फार्म अपलोड किए जा सकें और कागजात की पहचान के लिए नम्बर लिया जा सके। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 15सीए और 15सीबी को इलेक्ट्रोनिक रूप से भरा जाना चाहिए।
इस समय करदाता किसी विदेशी प्राप्ति के लिए अधिकृत डीलर को प्रति देने से पहले फार्म 15सीए के साथ जहां कहीं आवश्यक हो फार्म 15सीबी में चार्टर्ड अकांटेंट का सर्टिफिकेट ई-फाईलिंग पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
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