केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड – सीबीडीटी ने आयकर फॉर्म 15-सीए और 15-सीबी की ई-फाइलिंग के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्‍त कर दी है।

अधिकृत डीलरों के पास भी अगले महीने की 15 तारीख तक ये फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं।

सीबीडीटी ने कहा कि अधिकृत डीलरों से विदेश भेजी गई राशि के संबंध में ये फॉर्म लेने को कहा गया है। दस्‍तावेज पहचान संख्‍या-डीआईएन सृजित करने के लिए नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म अपलोड करने की सुविधा बाद में उपलब्‍ध कराई जाएगी। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 15-सीए और 15-सीबी फॉर्म इलेक्‍ट्रानिक रूप से जमा कराए जाने हैं।

अभी करदाता फॉर्म 15-सीए, विदेश में धनराशि भेजने पर, अधिकृत डीलर को फॉर्म देने से पहले 15-सीबी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणीकरण के साथ, ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करते हैं।

किसी अनिवासी व्‍यक्ति या विदेशी कंपनी को धनराशि देने पर फॉर्म 15-सीए जमा कराना होता है। फॉर्म 15-सीबी फॉर्म पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणीकरण की जरूरत होती है।

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