नई दिल्ली, 08 जुलाई। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रमुख खाद्य तेल संघों को खाद्य तेलों के एमआरपी में 15 रुपये की कमी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
केंद्र ने यह भी सलाह दी कि निर्माताओं और रिफाइनर द्वारा वितरकों को कीमत भी तुरंत कम करने की जरूरत है। इस बात पर भी जोर दिया गया था कि जब भी निर्माताओं/रिफाइनरों द्वारा वितरकों को कीमत में कमी की जाती है, तो उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाना चाहिए और विभाग को नियमित आधार पर सूचित किया जाना चाहिए।
कुछ कंपनियां जिन्होंने अपनी कीमतें कम नहीं की हैं और उनकी एमआरपी अन्य ब्रांडों की तुलना में अधिक है, उन्हें भी अपनी कीमतें कम करने की सलाह दी गई है।
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