सर्विस के दौरान मौत होने पर परिजनों को मिलने वाले फायदे के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कवर्ड हैं, वे पुराने पेंशन स्कीम (OPS) या NPS दोनों में से पेंशन के लिए किसी भी विकल्प को चुन सकेंगे। लेकिन यह विकल्प कर्मचारी को सर्विस के दौरान खुद चुनना होगा कि उन्हें किस विकल्प का फायदा लेना है।
कर्मचारी का मौत होने के बाद मृत कर्मचारी के परिजन इस विकल्प को नहीं चुन सकेंगे। अगर केंद्रीय कर्मचारी दोनों में से किसी एक विकल्प को नहीं चुन पाएंगे तो उन्हें सर्विस के शुरुआती 15 साल तक पुराने पेंशन स्कीम के तहत फायदा मिलेगा। उसके बाद यानी 15 साल की सर्विस के बाद उन्हें NPS के तहत अपने-आप फायदा मिलने लगेगा।
अभी फिलहाल मार्च, 2024 तक पुराने पेंशन स्कीम को चुनने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, चाहे कर्मचारी ने 15 साल से अधिक नौकरी क्यो न पूरी कर ली हो।
30 मार्च 2021 को जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक CCS नियमों को लागू कर दिया गया है, जिसके रूल नंबर 10 के मुताबिक, कर्मचारियों को दोनों में से कोई एक विकल्प चुनने का अधिकार दिया गया है।