रायपुर, 06 मार्च। छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक दुर्घटनाओं (industrial accidents) में हर माह नौ लोगों की जान जा रही है। इस खुलासा विधानसभा में आए आंकड़ों से होता है।
डॉ. चरण दास महंत ने विधानसभा में पूछा था कि प्रदेश में जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक कितनी औद्योगिक दुर्घटनाएं हुईं और इनमें जान-माल सहित कितनी मौतें हुई? कितना मुआवजा दिया गया? मृतकों के परिजनों के पुनर्वास हेतु कारखाना प्रबंधन एवं राज्य शासन द्वारा क्या कार्य किए गए? कितनी दुर्घनाओं में जांच संस्थित की गई है? जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के आधार पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्रदेश में औद्योगिक सुरक्षा हेतु कारखाना अधिनियम के अतिक्रमण के दोषी कितनी औद्योगिक इकाईयों को पाया गया? कारखाना अधिनियम के तहत क्या-क्या कार्यवाही की गई?
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है :
प्रदेश में 01 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 तक 171 औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई है। प्रदेश में 01 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 तक कारखानों में घटित दुर्घटनाओं में 124 श्रमिकों की मृत्यु हुई है एवं 86 श्रमिक घायल हुए है। मृत श्रमिकों के आश्रितों को 17,23,68,454 रुपए एवं घायल श्रमिकों को 60,32,342 रुपए की मुआवजा राशि प्रदाय किया गया है।
मृतकों के परिजनों के पुनर्वास संबंधी प्रावधान नहीं होने से कोई कार्य नहीं किए गए हैं। 171 दुर्घटनाओं में जांच की गई है। प्रदेश में औद्योगिक सुरक्षा हेतु कारखाना अधिनियम के अतिक्रमण के 191 कारखानों को दोषी पाया गया।